Tuesday, February 18, 2025
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मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट में परिवहन विभाग के एक ही अधिकारी को 10 रीजन का प्रभार देने को चुनौती

हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिए परिवहन विभाग के एक ही अधिकारी को 10 रीजन का प्रभार देने को चुनौती दी गई है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने परिवहन आयुक्त ग्वालियर, आरटीओ भोपाल, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भोपाल राजेश राठौर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। परमिट सहित अन्य कार्यों से संबंधित सभी आवेदनों को लंबित रखा जाएगा।

हाई कोर्ट ने किसी भी आवेदन पर अंतिम निर्णय पारित करने पर लगाई रोक।

परमिट सहित अन्य कार्यों से संबंधित आवेदनों को लंबित रखने दिए निर्देश।

यह निर्णय ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2011 के विपरीत है।

जबलपुर (MP High Court)। हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में अंतरिम आदेश के तहत न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकलपीठ ने निर्देश दिया कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेश राठौर किसी भी आवेदन पर अंतिम निर्णय पारित नहीं करेंगे। एक याचिका के जरिए परिवहन विभाग के एक ही अधिकारी को 10 रीजन का प्रभार देने को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने परिवहन आयुक्त ग्वालियर, आरटीओ भोपाल, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भोपाल राजेश राठौर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अन्य कार्यों से संबंधित सभी आवेदन लंबित

परमिट सहित अन्य कार्यों से संबंधित सभी आवेदनों को लंबित रखा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। याचिकाकर्ता शहडोल निवासी रमाकांत पटेल व विजयकांत वर्मा की ओर से अधिवक्ता बृजेश दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शासन ने 16 अगस्त, 2024 को एक आदेश जारी कर शैलेश राठौर को समस्त 10 संभागों का डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का चार्ज दे दिया है।

10 पदों में से सात पद पदोन्नति से भरे जाने चाहिए

यह निर्णय ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2011 के विपरीत है। नियमानुसार रीजनल डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के 10 पदों में से सात पद पदोन्नति से भरे जाने चाहिए और तीन पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने चाहिए। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उक्त अंतरिम आदेश के साथ अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दे दिए।

सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिया जाए बढ़ा ग्रेड पे

मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन ने की मांग नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जो सहायक शिक्षक 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उन्हें बढ़ा हुआ ग्रेड पे दिया जाए। ये मांग मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन ने की है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष राबर्ट मार्टिन ने जारी बयान में बताया कि वर्तमान में सहायक शिक्षकों को 4200 रुपये का ग्रेड पे दिया जा रहा है जबकि 5400 रुपये का ग्रेड पे दिया जाना चाहिए।

उच्चश्रेणी शिक्षक से भर्ती हुए हैं उनका ग्रेड भी बढ़ना चाहिए

संगठन के ज़ियाउर्रहीम, हेमंत ठाकरे, दिनेश गोंड, राजकुमार यादव, विनोद सिंह, राकेश श्रीवास, गुडविन चार्ल्स, पंकज एडला, रऊफ खान, धनराज पिल्ले, एनोस विक्टर, उमेश सिंह ठाकुर, राम प्रसाद दुबे, फिलिप एंथोनी, गोपीशाह, मनमोहन चौधरी, दीपेश जैन, सुरेन्द्र चौधरी, संतोष चौरसिया, सुधीर अवधिया, वसुमुद्दीन, सुनील झारिया, देवेंद्र भट्ट, ओम प्रकाश झारिया आदि ने जल्द ग्रेड पे बढ़ाए जाने की दिशा में मुख्यमंत्री से निर्देश जारी करने की मांग की है।



SourceNaidunia
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