बंद दुकान में चोरी करने वालों को कोर्ट ने दो दाे साल की सजा सुनाई है। आरोपितों ने कोरोनो कॉल में बंद दुकान से बाइकों की बैटरी, एलइडी टीवी सहित नगदी चुरा ली। इसके अलावा कोर्ट ने एक अवैध हथियार रखने के आरोप में एक आरोपित को दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
द दुकान में चोरी करने वालों को दो दो साल का सश्रम कारावास।
- कोरोना काल में लॉकडाउन में की थी बंद दुकान में चोरी
- आरोपितों ने बाइकों की बेटरियां, नगदी व एलइडी चुराई थी
- ट्रायल के बाद न्यायालय ने सुनाई आरोपितों को सजा
ग्वालियर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी ने बंद दुकान में चोरी करने के मामले में दोषी पाते हुए निखिल उर्फ भोला पुत्र प्रकाश सिकरवार उम्र 19 वर्ष, निवासी माधौगंज और आकाश उर्फ मनिया पुत्र धारा सिंह कुशवाह उम्र 20 वर्ष, निवासी माधौगंज को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
घटना के संबंध में प्रकरण की पैरवी करने वालीं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मधुलता गर्ग ने बताया कि यह मामला 24 मई 2021 को फरियादी कमल पंजवानी की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में युवक ने बताया कि उसकी बैटरी की दुकान लाला का बाजार में एसबीआई एटीएम के सामने स्थित है।
कोरोनाकाल में लाकडाउन के कारण दुकान 15 अप्रैल 2021 से बंद थी। जब वह 10 मई 2021 को सुबह अपनी दुकान देखने गया तो पता चला कि किसी चोर ने दुकान की खिड़की का कांच खिसकाकर दुकान में रखी मोटर साइकिलों की 25 बैटरियां, नगदी और एलईडी टीव्ही चुरा ली है।
उसने चोरी का शक मोहल्ले के ही भोला सिकरवार पर जताया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना माधौगंज में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने मामले की ट्राइल पूरी होने के बाद आरोपित को सजा सुनाई।
कट्टे के साथ पकड़े युवक को दो वर्ष का सश्रम कारावास
- जिला न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी पाते हुए मंदीप उर्फ मोनू रजक पुत्र सुरेश रजक, आयु 28 साल निवासी मुरार को धारा 25 (1-बी) (ए) आयुध अधिनियम के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
- प्रकरण की पैरवी करने वालीं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चेतना तिवारी ने बताया कि दिनांक छह अगस्त 2024 को पुलिस को सूचना मिली थी कि गोले मंदिर चौराहे पर एक व्यक्ति मेहंदी कलर की टीशर्ट पहने हुए यादव धर्मकांटा के पास अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस उक्त सूचना की पड़ताल के लिए यादव धर्मकांटा पहुंच गई। जानकारी के अनुसार मौके पर संदिग्ध व्यक्ति खड़ा मिला, पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़कर उसका नाम-पता पूछा।
- उसने अपना नाम मंदीप उर्फ मोनू रजक पुत्र सुरेश रजक, आयु 28 साल निवासी श्रीनगर कालोनी नदी पार टाल मुरार बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास अवैध 315 बोर का देशी कट्टा और जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपित को सजा सुनाई गई।