नीतीश सरकार ने बिहार के वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई करते हुए बीती 20 जून को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
एजेंसी, नई दिल्ली। बिहार की नीतीश सरकार को 65 फीसदी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। 65 फीसदी आरक्षण देने के नीतीश सरकार के फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट सितंबर में मामले का विस्तृत सुनवाई करेगा।