Budget 2024-25 For Taxpayers केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 बजट में नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जिसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। 3-7 लाख पर 5% और 15 लाख से ऊपर 30 % टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 किया गया। म्युचुअल फंड निवेशकों के लिए टीडीएस में छूट मिलेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक, नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है।यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के आयकरदाताओं के लिए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
3 लाख रुपए तक नहीं लगेगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स अधिनियम-1961 की व्यापक समीक्षा अगले 6 माह में पूरी कर ली जाएगी।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि म्युचुअल फंड निवेशकों को टीडीएस में बड़ी राहत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चैरिटी के लिए टैक्स व्यवस्था को भी पहले से ज्यादा आसान किया जाएगा।