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रेलवे का सख्त नियम! ट्रेन में तेज आवाज पर ₹5000 जुर्माना और 6 महीने की जेल

दक्षिण रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन पर तेज आवाज में गाने, वीडियो और रील्स चलाने के खिलाफ निर्देश जारी किए हैं। धारा 145 के तहत ₹1000 जुर्माना लग सकता है। चेतावनी के बाद भी परेशानी जारी रखने पर ₹5000 जुर्माना या छह महीने की जेल संभव है। रेलवे ने यात्रियों से ईयरफोन इस्तेमाल करने की अपील की है।

ई-इंदौर डेस्क 19 Oct 2026 19 बार देखा गया India
रेलवे का सख्त नियम! ट्रेन में तेज आवाज पर ₹5000 जुर्माना और 6 महीने की जेल

रेलवे का सख्त नियम! ट्रेन में तेज आवाज पर ₹5000 जुर्माना और 6 महीने की जेल  |  ई-इंदौर फोटो

दक्षिण रेलवे ने indian railways divisions को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्टेशनों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में घोषणाएं होंगी।

रेलवे कर्मचारियों को यात्रियों से ईयरफोन इस्तेमाल करने और धीमी आवाज में बात करने की अपील करने को कहा गया है।ट्रेन में मोबाइल के स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुनना या वीडियो देखना अब महंगा पड़ सकता है। नए railway rules के तहत यात्रियों को ₹5000 तक जुर्माना और छह महीने की जेल हो सकती है। दक्षिण रेलवे ने दूसरे यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

तेज आवाज पर रेलवे की सख्ती

दक्षिण रेलवे ने 16 अक्टूबर को सभी संबंधित मंडलों को निर्देश भेजे। इसमें ट्रेन और स्टेशन पर तेज आवाज में मोबाइल चलाने से रोकने को कहा गया है।

रेलवे के मुताबिक, स्पीकर पर गाने, रील्स और वीडियो चलाने से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। लंबी और तेज फोन कॉल भी आरामदायक सफर में बाधा बनती हैं।

₹1000 से ₹5000 तक जुर्माना

रेलवे अधिनियम की धारा 145(2) के तहत यात्रियों पर कार्रवाई हो सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

अधिकृत रेलकर्मी के मना करने के बावजूद यात्री परेशानी जारी रखता है, तो सजा बढ़ सकती है। ऐसे मामलों में ₹5000 जुर्माना, छह महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं।

यात्रियों को मिलेगी चेतावनी

दक्षिण रेलवे ने indian railways divisions को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्टेशनों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में घोषणाएं होंगी।

रेलवे कर्मचारियों को यात्रियों से ईयरफोन इस्तेमाल करने और धीमी आवाज में बात करने की अपील करने को कहा गया है।

इंदौर के यात्रियों पर क्या असर?

indian railways news के इस अपडेट को इंदौर से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी समझना चाहिए। हालांकि, ताजा निर्देश दक्षिण रेलवे ने जारी किए हैं।

रेलवे अधिनियम की धारा 145 पूरे भारतीय रेलवे में लागू होती है। यात्रियों को दूसरे लोगों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए।

शिकायत कैसे करें?

सफर में कोई यात्री लगातार तेज आवाज से परेशान करे, तो रेलवे कर्मचारियों को जानकारी दें।

यात्री indian railways complaint number 139 पर संपर्क कर सकते हैं। RailMadad के जरिए indian railways online complaint भी दर्ज कर सकते हैं।

रेलवे ने संबंधित मंडलों से 20 अक्टूबर तक कार्रवाई और जागरूकता अभियान की रिपोर्ट मांगी है।

FAQs

1. क्या ट्रेन में मोबाइल पर गाने सुनना प्रतिबंधित है?

नहीं। मोबाइल पर गाने सुन सकते हैं, लेकिन तेज आवाज से दूसरे यात्रियों को परेशान नहीं करना चाहिए।

2. ट्रेन में स्पीकर चलाने पर कितना जुर्माना लगेगा?

परेशानी पैदा करने पर ₹1000 तक जुर्माना हो सकता है। चेतावनी के बाद भी उल्लंघन जारी रखने पर ₹5000 तक जुर्माना संभव है।

3. क्या छह महीने की जेल भी हो सकती है?

हां। रेलवे अधिनियम की धारा 145(2) के तहत गंभीर या लगातार उल्लंघन पर छह महीने तक जेल का प्रावधान है।

4. क्या ये railway rules इंदौर की ट्रेनों पर भी लागू हैं?

रेलवे अधिनियम देशभर में लागू है। हालांकि, ताजा जागरूकता और कार्रवाई संबंधी निर्देश दक्षिण रेलवे ने जारी किए हैं।

5. ट्रेन में तेज आवाज की शिकायत कहां करें?

यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 या RailMadad प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकते हैं।



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