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इंदौर में निजी बोरिंग पर प्रतिबंध! नियम तोड़ने पर 2 साल की जेल, मशीनें भी होंगी जब्त

इंदौर में कम बारिश और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी बोरिंग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूरे जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर ₹2,000 तक जुर्माना, दो साल तक की जेल या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सरकारी योजनाओं के तहत नलकूप खनन को छूट दी गई है।

ई-इंदौर डेस्क 28 Oct 2026 22 बार देखा गया Indore
इंदौर में निजी बोरिंग पर प्रतिबंध! नियम तोड़ने पर 2 साल की जेल, मशीनें भी होंगी जब्त

इंदौर में निजी बोरिंग पर प्रतिबंध! नियम तोड़ने पर 2 साल की जेल, मशीनें भी होंगी जब्त  |  ई-इंदौर फोटो

इंदौर में निजी बोरिंग पर प्रतिबंध: जिले में कम बारिश और गिरते भूजल स्तर के कारण प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने 27 अक्टूबर 2026 को निजी नलकूप खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। यह प्रतिबंध शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

प्रशासन ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। आदेश का उद्देश्य भूजल का संरक्षण करना और संभावित पेयजल संकट को रोकना है।

कम बारिश से बढ़ी पानी की चिंता

इस साल इंदौर जिले में औसत से काफी कम बारिश दर्ज हुई है। लगातार भूजल दोहन के कारण जमीन के नीचे पानी का स्तर गिर रहा है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने निजी बोरिंग रोकने की सिफारिश की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया।

अवैध बोरिंग पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के दौरान निजी बोरवेल की नई खुदाई नहीं की जा सकेगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

अवैध बोरिंग में इस्तेमाल मशीनें भी जब्त की जा सकती हैं। राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।

₹2,000 जुर्माना और दो साल की जेल

मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 और संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत सजा का प्रावधान है।

नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी को ₹2,000 तक जुर्माना या दो साल तक की जेल हो सकती है। अदालत दोनों सजाएं भी दे सकती है।

सरकारी योजनाओं को मिलेगी छूट

इंदौर में निजी बोरिंग पर प्रतिबंध सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन जरूरत पड़ने पर मौजूदा निजी जल स्रोतों का उपयोग सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति के लिए भी कर सकता है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

नया मकान बनाने या निजी उपयोग के लिए बोरवेल खुदवाने की योजना बना रहे लोगों पर आदेश का सीधा असर पड़ेगा।

प्रशासन का उद्देश्य उपलब्ध जल स्रोतों को सुरक्षित रखना है। प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।

कम बारिश के बाद भूजल संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता बन गया है। अब अधिकारियों की निगरानी और अवैध बोरिंग पर कार्रवाई से प्रतिबंध का असर स्पष्ट होगा।

FAQs

1. इंदौर में निजी बोरिंग पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?

इंदौर में कम बारिश और गिरते भूजल स्तर के कारण प्रशासन ने निजी बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और संभावित पेयजल संकट को रोकना है।

2. इंदौर में निजी बोरिंग पर प्रतिबंध कब से लागू हुआ?

जिला प्रशासन ने 27 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

3. इंदौर में अवैध बोरिंग करने पर कितनी सजा होगी?

नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल या ₹2,000 तक जुर्माना हो सकता है। अदालत दोनों सजाएं भी दे सकती है।

4. क्या इंदौर में सरकारी बोरिंग पर भी प्रतिबंध है?

नहीं, सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले नलकूप खनन को प्रतिबंध से छूट दी गई है। निजी बोरिंग के लिए प्रशासन के नियम लागू होंगे।

5. इंदौर में निजी बोरिंग पर प्रतिबंध किन क्षेत्रों में लागू है?

यह प्रतिबंध इंदौर जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है। प्रशासन ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है।

6. क्या इंदौर में पुरानी बोरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं?

आदेश मुख्य रूप से नई निजी बोरिंग की खुदाई पर रोक लगाता है। पुराने बोरवेल के इस्तेमाल पर लागू शर्तों के लिए प्रशासन का आदेश देखना जरूरी है।


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