इंदौर लोड हो रहा है... 555,358 विज़िटर्स
ई-इंदौर लोगो
होम / Environment / इंदौर मेट्रो: 160 पेड़ों पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, प…
Environment

इंदौर मेट्रो: 160 पेड़ों पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, पक्षियों के आवास पर भी सुनवाई

रानी सराय में प्रस्तावित भूमिगत मेट्रो स्टेशन के लिए 160 पुराने पेड़ों को हटाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रखा।

ई-इंदौर डेस्क 23 Sep 2026 20 बार देखा गया Environment
इंदौर मेट्रो: 160 पेड़ों पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, पक्षियों के आवास पर भी सुनवाई

इंदौर मेट्रो: 160 पेड़ों पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, पक्षियों के आवास पर भी सुनवाई  |  ई-इंदौर फोटो

रानी सराय में पर्यावरण का मुद्दा

रानी सराय में प्रस्तावित indore metro स्टेशन को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामला करीब 160 पुराने पेड़ों और पक्षियों के आवास से जुड़ा है।

द नेचर वॉलंटियर्स सोसायटी ने पेड़ों की कटाई से पहले स्वतंत्र वैज्ञानिक सर्वे की मांग की है। संस्था ने शहरी जैव विविधता पर संभावित असर का मुद्दा उठाया।

पुराने पेड़ों पर उठे सवाल

संस्था के अनुसार, कई पेड़ों पर हरे तोते और उनके घोंसले मौजूद हैं। याचिका में कहा गया कि एक दिन का निरीक्षण पक्षियों के आवास का पूरा आकलन नहीं कर सकता।

संस्था ने स्वतंत्र पक्षी विशेषज्ञ या एवियन इकोलॉजिस्ट से विस्तृत अध्ययन की मांग की। पुराने पेड़ों में बने प्राकृतिक खोखलों और घोंसलों का भी सर्वे सुझाया गया।

विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण

मामले में environment conservation और environment protection से जुड़े सवाल भी सामने आए हैं। परिपक्व पेड़ पक्षियों को छाया, भोजन और प्रजनन स्थल देते हैं।

याचिका में कहा गया कि नए पौधे लगाना पुराने पेड़ों के प्राकृतिक आवास की तुरंत भरपाई नहीं कर सकता। environment issues को लेकर वैज्ञानिक मूल्यांकन की जरूरत बताई गई।

अब अदालत के आदेश का इंतजार

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। अब फैसला बताएगा कि पेड़ों की कटाई और पक्षियों के संरक्षण को लेकर क्या दिशा-निर्देश मिलते हैं।

समापन: रानी सराय का मामला indore metro निर्माण और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन से जुड़े सवालों पर केंद्रित है।

FAQ

1. मामला किस मेट्रो स्टेशन से जुड़ा है?
रानी सराय में प्रस्तावित भूमिगत मेट्रो स्टेशन से मामला जुड़ा है।

2. कितने पेड़ों का मुद्दा है?
करीब 160 पुराने और परिपक्व पेड़ों को हटाने का मुद्दा सामने आया है।

3. हाईकोर्ट ने क्या किया?
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

4. संस्था ने क्या मांग की है?
स्वतंत्र पक्षी विशेषज्ञ से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग की गई है।

5. आगे क्या होगा?
अब हाईकोर्ट के आदेश से पेड़ों और पक्षियों से जुड़े मुद्दों पर दिशा स्पष्ट होगी।


पर वापस जाएंEnvironment