इंदौर लोड हो रहा है... 467,766 विज़िटर्स
ई-इंदौर लोगो
होम / Indore / इंदौर ट्रैफिक पर हाईकोर्ट सख्त, 660 CCTV पर सवाल
Indore

इंदौर ट्रैफिक पर हाईकोर्ट सख्त, 660 CCTV पर सवाल

इंदौर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने भी यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। 660 से अधिक CCTV कैमरे होने के बावजूद जाम, हूटर-सायरन और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं है, इस पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया है।

ई-इंदौर डेस्क 09 Sep 2026 21 बार देखा गया Indore
इंदौर ट्रैफिक पर हाईकोर्ट सख्त, 660 CCTV पर सवाल

इंदौर ट्रैफिक पर हाईकोर्ट सख्त, 660 CCTV पर सवाल  |  ई-इंदौर फोटो

indore local news: इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। 8 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सवाल उठाया कि शहर में लगातार जाम और यातायात नियमों के उल्लंघन के बावजूद जमीन पर सुधार दिखाई क्यों नहीं दे रहा है।

कोर्ट ने खास तौर पर यह बात उठाई कि हाईकोर्ट के सामने ही बिना नंबर प्लेट वाले वाहन और हूटर-सायरन लगे वाहन नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। सुनवाई के दौरान शहर में लगाए गए 660 से अधिक CCTV कैमरों की प्रभावशीलता पर भी सवाल सामने आया।

मुख्य घटना

इंदौर में ट्रैफिक की स्थिति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शहर की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल किए। अदालत ने पूछा कि जब शहर में बड़ी संख्या में CCTV कैमरे और ट्रैफिक जवान मौजूद हैं, तो इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन और जाम की समस्या लगातार क्यों बनी हुई है।

सुनवाई में बिना नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों और हूटर-सायरन के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठा। कोर्ट की चिंता यह थी कि निगरानी और चालानी कार्रवाई के बावजूद सड़क पर इसका असर पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं दे रहा है।

पृष्ठभूमि

इंदौर में बढ़ते यातायात दबाव के बीच कई प्रमुख मार्गों पर पीक आवर्स में जाम की समस्या सामने आती रही है। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए CCTV निगरानी और चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की जानकारी अदालत के सामने रखी गई।

याचिका पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि केवल चालान काटने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। शहर के लिए प्रभावी ट्रैफिक प्लान और उसके जमीन पर लागू होने की जरूरत है।

प्रशासन की कार्रवाई

सुनवाई के दौरान अधिकारियों की ओर से बताया गया कि शहर में 660 से अधिक CCTV कैमरे काम कर रहे हैं और प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक जवान तैनात किए जाते हैं। इसके बावजूद अदालत ने पूछा कि इन व्यवस्थाओं का वास्तविक असर सड़कों पर क्यों नजर नहीं आ रहा है।

अदालत ने भारी वाहनों की शहर में दिन के समय एंट्री को लेकर भी जानकारी मांगी है। अधिकारियों को इस व्यवस्था पर अगली सुनवाई में जवाब देना होगा।

अब आगे क्या होगा

मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को होगी। तब अधिकारियों को भारी वाहनों की शहर में प्रवेश व्यवस्था समेत ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े सवालों पर जवाब देना है।

इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि CCTV निगरानी, चालानी कार्रवाई और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती का इस्तेमाल नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई में बदलता है।

जनता पर प्रभाव

ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार सीधे तौर पर रोजाना सड़क पर सफर करने वाले लोगों से जुड़ा है। लगातार जाम से यात्रा का समय बढ़ता है और एंबुलेंस, सार्वजनिक परिवहन तथा जरूरी सेवाओं के वाहनों को भी परेशानी हो सकती है।

बिना नंबर प्लेट, गलत नंबर प्लेट और अनधिकृत हूटर-सायरन वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई होने से सड़क पर नियमों के पालन और सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

  • कोर्ट ने हाईकोर्ट के सामने ही यातायात नियम टूटने पर नाराजगी जताई।

  • बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और हूटर-सायरन के इस्तेमाल का मुद्दा उठा।

  • शहर में 660 से अधिक CCTV कैमरे होने की जानकारी अदालत को दी गई।

  • प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक जवानों की तैनाती की जानकारी भी दी गई।

  • कोर्ट ने केवल चालानी कार्रवाई के बजाय प्रभावी ट्रैफिक प्लान की जरूरत पर सवाल उठाया।

  • भारी वाहनों की शहर में एंट्री व्यवस्था पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया है।

  • मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1. इंदौर ट्रैफिक मामले में हाईकोर्ट क्यों नाराज हुआ?
शहर में लगातार जाम और यातायात नियमों के उल्लंघन के बावजूद जमीन पर अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।

प्रश्न 2. इंदौर में कितने CCTV कैमरे लगे हैं?
सुनवाई के दौरान अधिकारियों की ओर से 660 से अधिक CCTV कैमरे संचालित होने की जानकारी दी गई।

प्रश्न 3. हाईकोर्ट ने किन वाहनों पर सवाल उठाया?
बिना नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों के साथ हूटर-सायरन लगे वाहनों के सड़क पर चलने का मुद्दा उठाया गया।

प्रश्न 4. इंदौर ट्रैफिक मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। उस दौरान भारी वाहनों की शहर में एंट्री व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर जवाब दिया जाना है।

समापन

इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी ने CCTV निगरानी और चालानी कार्रवाई की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया है। अब प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि मौजूदा संसाधनों का असर सड़क पर दिखाई दे और जाम, नियम उल्लंघन तथा भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर ठोस व्यवस्था लागू हो।

पर वापस जाएंIndore