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Reliance Jio को CCI से राहत, प्रतिस्पर्धा कानून उल्लंघन की शिकायत हुई खारिज

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Reliance Jio और अन्य टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ दायर प्रतिस्पर्धा कानून उल्लंघन की शिकायत को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।

ई-इंदौर डेस्क 17 Jul 2026 10 बार देखा गया Business
Reliance Jio को CCI से राहत, प्रतिस्पर्धा कानून उल्लंघन की शिकायत हुई खारिज

Reliance Jio को CCI से राहत, प्रतिस्पर्धा कानून उल्लंघन की शिकायत हुई खारिज  |  ई-इंदौर फोटो

Reliance Jio को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने कंपनी और अन्य दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ दायर प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन की शिकायत को खारिज कर दिया। CCI ने कहा कि जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले।

क्या था मामला?

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि Reliance Jio और कुछ अन्य कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इन कंपनियों की गतिविधियों से बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई।

CCI ने मामले की शुरुआती जांच के बाद कहा कि उपलब्ध तथ्यों से प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता।

CCI ने क्या कहा?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायत में ऐसे पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, जिनके आधार पर विस्तृत जांच का आदेश दिया जा सके। इसी वजह से आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया।

यह फैसला Reliance Jio और अन्य संबंधित कंपनियों के लिए राहत माना जा रहा है।

आगे क्या होगा?

CCI के इस फैसले के बाद फिलहाल इस मामले में आयोग की ओर से कोई जांच नहीं होगी। हालांकि, यदि भविष्य में नए तथ्य या साक्ष्य सामने आते हैं, तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

CCI के फैसले से फिलहाल रिलायंस जियो और अन्य कंपनियों को राहत मिली है। मामला अब आयोग के स्तर पर बंद कर दिया गया है।

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