केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 14 अक्टूबर 2026 को यह फैसला लिया। अब 40% दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को योजना में शामिल किया जाएगा।
कितनी मिलेगी मासिक सहायता?
नई व्यवस्था में 0 से 79 वर्ष के पात्र लाभार्थियों को ₹375 और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को ₹625 प्रति माह मिलेंगे। पहले दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 80% थी। अब इसे घटाकर 40% किया गया है।
जन्म से पात्रता का प्रावधान
सरकार ने पेंशन के लिए न्यूनतम उम्र की शर्त भी हटा दी है। इससे पात्र व्यक्ति जन्म से ही योजना के दायरे में आ सकेंगे। आवेदन के लिए disabled certificate और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक दिशानिर्देशों से जांचें।
यह बदलाव government scheme of india के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। योजना का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा।
आवेदन कब शुरू होंगे?
सरकार के अनुसार, पात्रता, लाभार्थियों और सहायता राशि से जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाएंगे। इसलिए आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करें।
FAQ
1. दिव्यांग पेंशन में नई पात्रता क्या है?
अब योजना के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता का मानदंड तय किया गया है।
2. दिव्यांग पेंशन में कितनी राशि मिलेगी?
79 वर्ष तक ₹375 और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र में ₹625 प्रति माह सहायता मिलेगी।
3. क्या जन्म से दिव्यांग व्यक्ति पात्र होंगे?
हां, नई व्यवस्था में न्यूनतम उम्र की शर्त हटा दी गई है। अन्य पात्रता नियम भी लागू होंगे।
4. दिव्यांग पेंशन के लिए कौन-सा प्रमाणपत्र चाहिए?
दिव्यांगता प्रमाणपत्र सहित जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि आधिकारिक दिशानिर्देश जारी होने पर करें।
5. नए नियम कब लागू होंगे?
सरकार ने विस्तृत दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी करने का लक्ष्य रखा है।